भाजपा नेता के खिलाफ दायर चुनाव याचिका हुई खारिज, हाईकोर्ट में बताए थे यह आधार

कृष्णा नंदन सिंह निवासी नर्मदापुर , जिला सरगुजा द्वारा अंबिकापुर विधान सभा चुनाव में नामांकन पत्र भरे गए थे , जो की वहा के निर्वाचन अधिकारी द्वारा निरस्त कर दिया गया था ।
कृष्णा नंदन सिंह द्वारा हाई कोर्ट में चुनाव याचिका लगा कर समस्त चुनाव को शून्य घोषित कर दोबारा से चुनाव कराने हेतु याचिका पेश की गई थी। 

याचिका कर्ता का कहना था कि उसके नामांकन पत्र गलत तरीके से कलेक्टर द्वारा निरस्त किए गए थे और जो भी त्रुटि हुई थी उसे सुधारने के लिए उनको ऑफिस में घुसने से भी मना कर दिया गया था । 
विजयी भाजपा उम्मीदवार राजेश अग्रवाल ने अपने अधिवक्ता शाल्विक तिवारी के माध्यम से  उक्त याचिका को निरस्त करने हेतु आवेदन पेश किया गया , जिसमे कहा गया की  याचिकर्ता ने अपने नामांकन फार्म में निर्वाचन क्षेत्र का नाम 2 जगह पर नहीं डाला है और उक्त त्रुटि को सुधारने के लिए उसके पास पर्याप्त समय भी था याचिकर्ता स्वयं ही संविधान की शपथ लेने के लिए कलेक्टर ऑफिस में मौजूद था , इसके बावजूद उसने त्रुटि नहीं ठीक की । 

दोनो पक्षों को सुन कर उच्च न्यायालय की जस्टिस राकेश मोहन पांडे की एकल पीठ द्वारा चुनाव याचिका निरस्त कर दी गई ।

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