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नियम बनाने वालों ने खुद के लिए बना लिया कानून स्मोकिंग करना जरूरी है इनके लिए

पब्लिक प्लेस में स्मोकिंग बैन है। एक्ट के सेक्शन 3(1) के तहत दी गई पब्लिक प्लेस की डेफिनेशन को प्रोहीबिशन ऑफ स्मोकिंग इन पब्लिक प्लेस रूल्स 2008 (2008 रूल्स) के रूल 2 (डी) के साथ पढ़ने पर डेफिनेशन में वर्क प्लेस भी शामिल होता है और इस तरह संसद भी एक्ट के अंतर्गत पब्लिक प्लेस के दायरे में आता है।’ संसद में सांसदों के लिए तय किए गए एक स्मोकिंग एरिया ने एंटी टोबेको एक्टिविस्ट को नाराज कर दिया है। एक अंग्रेजी अखबार के मुताबिक, तंबाकू विरोधी एक हेल्थ इंस्टीट्यूट ने लोकसभा स्पीकर को लेटर लिखकर इस फैसले को गलत बताया है। इंस्टीट्यूट का कहना है कि एंटी टोबेको एक्ट के तहत तय की गई पब्लिक प्लेस की डेफिनेशन में संसद भी आती है और संसद परिसर में सांसदों को स्मोकिंग की इजाजत देना रूल्स के खिलाफ है। लेटर में दिया गया कानूनों का हवाला सुमित्रा महाजन को लिखे गए इस लेटर में सिगरेट एंड अदर टोबेको प्रोड्क्ट एक्ट 2003 (Cigarettes and other Tobacco Products Act 2003) का हवाला देते हुए कहा गया है, ‘एक्ट के सेक्शन-4 के मुताबिक अक्टूबर 2008 से सभी पब्लिक प्लेस में स्मोकिंग बैन है। एक्ट के सेक्शन