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भारत बैंक और हरिशंकत बागला व अन्य

भारत बैंक ऑफ इंडिया -  अपीलार्थीगण          बनाम भारत बैंक ऑफ इंडिया लिमिटेड के कर्मचारीगण - उत्तर्थीगण संदर्भ - A.I.R. 1950, S.C. 188. विषय - यह विवाद औध्योगिक विवाद अधिनियम की धारा 7 एवं 15 पर आधारित है जो यह प्रतिपादित करता है कि ट्रिब्यूनल न्यायिक स्वरूप में कार्य करता है। यद्यपि व न्यायालय नहीं है। वाद के तथ्य - भारत बैंक लिमिटेड कंपनी की स्थापना कंपनी अधिनियम के अंतर्गत हुई थी। कंपनी के कर्मचारियों ने कंपनी के सम्मुख कुछ मांगे रखी, परंतु कंपनी ने अनसुनी कर दी। मांगे न मानी जाने पर कंनपी के कर्मचारियों ने दबाव डालने के लिए 9 मार्च 1949 ई. को काम करना बंद कर दिया। कंपनी ने अपने कर्मारियों के काम पर आने की सूचना दी, लेकिन वे काम पर वापस नहीं आए। परिणामस्वरूप कंपनी ने 19 मार्च तथा 24 मार्च के मध्य कुछ कर्मचारियों को सेवा-मुक्त कर दिया और यहीं से औद्योगिक विवाद शुरू हो गया। इस औद्योगिक विवाद का निपटारा करने के लिए केंद्रयी सरकार ने औद्योगिक विवाद अधिनियम की धारा 7 के अंतर्गत तीन व्यक्तियों का ट्रिब्यूनल स्थापित कर दिया। ट्रिब्यूनल को कर्मचारियों की छंटनी एवं बैंक के अद्याचारो