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एनटीपीसी के प्लांट सल्फर डाई ऑक्साइड उगल रहे, पीढ़ी बर्बाद करने की साजिश

सुप्रीम कोर्ट ने एनटीपीसी को प्लांट से सल्फर डाई ऑक्साइड रोकने प्लांट में एफजीडी लगाने कहा है। शीर्ष कोर्ट ने रेलवे और एनटीपीसी को एक माह में ढंककर कोयला परिवहन करने कहा है। नेशनल थर्मल पॉवर कार्पोरेट (एनटीपीसी) के बिलासपुर सीपत प्लांट से सल्फर डाई ऑक्साइड का उत्सर्जन हो रहा है। इससे होने वाले नुकसान और   पर्यावरण प्रदूषण को रोकने का आदेश सुप्रीम कोर्ट ने दिया है। शीर्ष कोर्ट में एनटीपीसी ने नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल (एनजीटी) द्वारा पारित आदेश को चुनौती दी थी। कोर्ट ने याचिका को निराकृत करते हुए रेलवे और एनटीपीसी को एक माह में कोयला ढंककर लाने की व्यवस्था करने के साथ प्लांट से निकलने वाले जहरीले सल्फर डाई ऑक्साइड को फैलने से रोकने के लिए फ्लू गैस डिसल्फराइजेशन (एफजीडी) लगाने कहा है।  बिलासपुर की रश्मि सिंह, स्व. रमाशंकर गुरुद्वारा व देव कुमार कनेरी ने हाईकोर्ट में याचिका दायर की थी। इसमें एनटीपीसी के सीपत प्लांट से निकलने वाले सल्फर डाई ऑक्साइड, खुले में कोयला लाने, जल, वायु प्रदूषण व राखड़ के फैलने को चुनौती दी। मामले की सुनवाई करते हुए हाईकोर्ट ने 2014 में मामला नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल(