नशे का कारोबार किया तो अब खैर नहीं, यहां की पुलिस दो नशा के तस्करों पर की यह कार्रवाई

लोगों को नशे से दूर रहने और इसके दुष्प्रभाव को समझाने के लिए बड़ी पुरानी कहावत है व्यसन का शौक कुत्ते की मौत हालांकि इसे फिल्म में डालकर दोबारा से इस कहावत को जीवंत कर दिया गया है। देखें तो यह सिर्फ फिल्मी डायलॉग नहीं बल्कि हकीकत भी है। हाल के दिनों में जिस तरह से धूम्रपान और बीड़ी पीने पर रिपोर्ट आई है वह चौंकाने वाली है। इधर बलौदा बाजार में नशे के तस्करों के खिलाफ पुलिस ने जंग छोड़ दी है। आदतन अपराधियों को पिट एनडीपीएस एक्ट के तहत जेल भेजने की कार्यवाही कर रही है।
 PITNDPS प्रीवेंटिव डिटेंशन इन एनडीपीएस 1988 के तहत जिला बलौदाबाजार-भाटापारा पुलिस ने प्रतिवेदन भेजा था। इसके आधार पर 02 आरोपियों के खिलाफ संभाग आयुक्त रायपुर महादेव कावरे ने निवारक निरोध का आदेश पारित किया। दोनों आरोपियों के खिलाफ 03 महीने का निवारक निरोध का आदेश पारित किया गया है। बता दें कि बलौदा बाजार जिले में PITNDPS के तहत यह पहली निवारक निरोध आदेश जारी किया गया है।
PITNDPS Act के तहत बलौदा बाजार जिले के रहने वाले 02 आरोपी एजाज खान और ज्वाला प्रसाद चतुर्वेदी को आयुक्त रायपुर संभाग रायपुर ने 03-03 माह जेल में निरुद्ध करने का आदेश पारित किया है। दोनों आरोपियों के विरुद्ध PITNDPS प्रीवेंटिव डिटेंशन इन एनडीपीएस 1988 के तहत जिला बलौदाबाजार-भाटापारा पुलिस ने प्रतिवेदन प्रेषित किया था। इसके आधार पर आयुक्त रायपुर संभाग रायपुर महादेव कावरे ने दोनों आरोपियों के खिलाफ 03 महीने का निवारक निरोध का आदेश पारित किया गया। आदेश पारित होने के बाद दोनों आरोपियों को उप जेल बलौदाबाजार में जेल दाखिल किया गया है।

नशीले टैबलेट और इंजेक्शन का करते थे तस्करी

 नशीले पदार्थ, टैबलेट, नशीले इंजेक्शन आदि की तस्करी और बिक्री के अवैध व्यापार में शामिल आरोपियों को PITNDPS एक्ट के तहत आयुक्त न्यायालय ने निवारक निरोध आदेश पहली बार जारी किया है।

आरोपियों के नाम
ज्वाला चतुर्वेदी पिता इंदरमन उम्र 42 वर्ष निवासी भैसापसरा बलौदाबाजार थाना सिटी कोतवाली बलौदा बाजार और एजाज खान पिता अहमद खान उम्र 23 वर्ष निवासी भवानी नगर सिमगा थाना सिमगा हैं। 

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