न्युवोको विस्टास, नु विस्टा और श्री सीमेंट में मिली भारी अनियमितता, प्रशासन ने खानापूर्ति कर मांगा जवाब
बलौदा बाजार। जिले में स्थापित विभिन्न औद्योगिक इकाईयों में लगातार हो रहे हादसों में कमी लाने और मजदूरों की सुरक्षित वातावरण मुहैया कराने के उद्देश्य से विभिन्न विभागों के द्वारा संयंत्रों के जांच हेतु संयुक्त टीम का गठन किया गया है। संयुक्त टीम ने सीमेंट संयंत्र न्युवोको विस्टास सोनाडीह, नु विस्टा रिसदा और श्री सीमेंट खपराडीह में भारी अनियमितता मिली है। इधर तीनों संयंत्रों को प्रशासन के तरफ से खानापूर्ति करते हुए कारण बताओ नोटिस जारी करते हुए कार्य प्रणाली में सुधार के निर्देश दिए हैं। उक्त टीम में श्रम, औद्योगिक स्वास्थ्य एवं सुरक्षा, जिला परिवहन, जिला व्यापार एवं उद्योग केन्द्र एवं खनिज विभाग के अधिकारी शामिल थे।
न्युवोको विस्टास कॉर्पोरेशन लिमिटेड सोनाडीह कारखाना मेसर्स न्युवोको विस्टास कॉर्पोरेशन लिमिटेड सोनाडीह सीमेंट संयंत्र का निरीक्षण किया गया। निरीक्षण के दौरान नियमों का शतप्रतिशत अनुपालन सुनिश्चित करने और कमियों को दूर करने के निर्देश दिए गए। श्रम कल्याण मण्डल, भवन एवं अन्य सन्निर्माण में पंजीयन, वेतन भुगतान के संबंध में नियमानुसार कार्यवाही करने कहा गया। सहायक संचालक, औद्योगिक स्वास्थ्य एवं सुरक्षा द्वारा कारखाना अधिनियम 1948 व छत्तीसगढ़ कारखाना नियमावली 1962 के तहत उल्लंघन पाए जाने पर कारण बताओ नोटिस जारी किया गया। जिला परिवहन अधिकारी ने ओवर लोडिंग, वैद्य लाईसेंस, सुरक्षित परिवहन के संबंध में जांच की गई। जिला व्यापार एवं उद्योग केन्द्र ने औद्योगिक नीति के तहत स्थानीय रोजगार व शासकीय और निजी भूमि आबंटन, भू-अर्जन व उसके उपयोगिता, लीज इत्यादि के संबंध में रिपोर्ट प्रस्तुत करने के निर्देश दिए। उप संचालक खनिज ने मेसर्स न्युवोको विस्टास कॉर्पोरेशन लिमिटेड, सोनाडीह में माइंस एवं मिनरल्स एक्ट 1957 के तहत उल्लंघन पाए जाने पर कारण बताओ नोटिस जारी किया गया।
कारखाना मेसर्स नु विस्टा लिमिटेड रिसदा में श्रम कल्याण मण्डल, भवन एवं अन्य सन्निर्माण में पंजीयन, वेतन भुगतान के संबंध में नियमानुसार कार्यवाही करने कहा गया। सहायक संचालक, औद्योगिक स्वास्थ्य एवं सुरक्षा द्वारा कारखाना अधिनियम 1948 व छ.ग. कारखाना नियमावली 1962 के तहत उल्लंघन पाए जाने पर कारण बताओ नोटिस जारी किया गया। जिला परिवहन अधिकारी ने ओवर लोडिंग, वैद्य लाईसेंस, सुरक्षित परिवहन के संबंध में जांच की गई। जिला व्यापार एवं उद्योग केन्द्र द्वारा औद्योगिक नीति के तहत स्थानीय रोजगार व शासकीय एवं निजी भूमि आबंटन, भू-अर्जन व उसके उपयोगिता, लीज इत्यादि के संबंध में रिपोर्ट प्रस्तुत करने के निर्देश दिए गए। उप संचालक खनिज द्वारा मेसर्स नु विस्टा लिमिटेड रिसदा में माइंस एवं मिनरल्स एक्ट 1957 के तहत उल्लंघन पाए जाने पर कारण बताओ नोटिस जारी किया।
कारखाना मेसर्स श्री रायपुर सीमेंट प्लांट खपराडीह में श्रम कल्याण मण्डल, भवन एवं अन्य सन्निर्माण में पंजीयन, वेतन भुगतान के संबंध में नियमानुसार कार्यवाही करने कहा गया। सहायक संचालक, औद्योगिक स्वास्थ्य एवं सुरक्षा द्वारा कारखाना अधिनियम 1948 व छ.ग. कारखाना नियमावली 1962 के तहत उल्लंघन पाए जाने पर कारण बताओ सूचना पत्र जारी किया गया। जिला परिवहन अधिकारी द्वारा ओवर लोडिंग, वैद्य लाईसेंस, सुरक्षित परिवहन के संबंध में जांच की गई। जिला व्यापार एवं उद्योग केन्द्र द्वारा औद्योगिक नीति के तहत स्थानीय रोजगार व शासकीय एवं निजी भूमि आबंटन, भू-अर्जन व उसके उपयोगिता, लीज इत्यादि के संबंध में रिपोर्ट प्रस्तुत करने के निर्देश दिए गए। उप संचालक खनिज द्वारा मेसर्स श्री रायपुर सीमेंट प्लांट, खपराडीह में माइंस एवं मिनरल्स एक्ट 1957 के तहत उल्लंघन पाए जाने पर कारण बताओ नोटिस जारी किया गया।
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