कमजोर आर्थिक स्थिति वाले छात्रों को एक प्रतिशत ब्याज दर पर मिलेगी शिक्षा ऋण, आवदेन करने के लिए जानिए नियम
छत्तीसगढ़ राज्य के गरीब छात्र-छात्राओं को उच्च शिक्षा के अध्ययन के लिए राज्य शासन द्वारा संचालित मुख्यमंत्री उच्च शिक्षा ऋण ब्याज अनुदान योजना के तहत दिए जाने के लिए आवदेन मंगाए गए हैं। डिप्लोमा, स्नातक, स्नातकोत्तर स्तर के कुल 35 तकनीकी और अन्य व्यावसायिक पाठ्यक्रमों को योजना में शामिल किया गया है। इसमें एक प्रतिशत ब्याज दर पर शिक्षा ऋण दिया जाएगा।
तकनीकी और अन्य व्यावसायिक पाठ्यक्रमों में प्रवेशित ऐसे छात्रों को जो 2 लाख रुपए वार्षिक आय से कम आय वाले परिवारों से आते हैं। उनको मोरेटोरियम अवधि के पश्चात ऋण किश्तों के नियमित भुगतान की स्थिति में केवल 1 प्रतिशत की दर से ब्याज देने की व्यवस्था की गई है। शेष ब्याज की राशि का भुगतान राज्य शासन द्वारा सीधे संबंधित बैंक को किया जाएगा। ऋण के इच्छुक छात्र-छात्राएं को उच्च शिक्षा के अध्ययन के लिए छत्तीसगढ़ का मूल निवासी होना चाहिए। छत्तीसगढ़ राज्य में स्थापित और सक्षम प्राधिकारी जैसे- एआईसीटीई, यूजीसी मान्यता प्राप्त पाठ्यक्रम में प्रवेशित हो, अधिकतम पारिवारिक आय 2 लाख रुपए से अधिक नहीं होना चाहिए। शिक्षा ऋण अधिकतम सीमा 4 लाख रुपए देय होगा। ब्याज अनुदान का लाभ लेने के लिए नियमित रूप से ऋण किश्तों का भुगतान अनिवार्य है। डॉप आउट और निष्कासित छात्र इस योजना के लाभार्थी नहीं बने रहेंगे, लेकिन चिकित्सीय कारणों से, एक वर्ष की अधिकतम सीमा तक अध्ययन में रूकावट होने की दशा में पात्रता रहेगी।
इन पाठ्यक्रमों में मिलेगा लाभ
योजना के अंतर्गत बीई, बीटेक, एमई, एमटेक, डी आर्क, एग्रीकल्चर इंजीनियरिंग, एमसीए, एमबीए, डीई, बीपीएड, एमपीएड, पीजीडीसीए, बीएचएमएस, बीएएमएस, बीएनवाईएस, बीएनएस, बीयूएमएस, वीएफएससी, बीटेक डेयरी, बीएग्री, बीडीएस, एमडीएस, एमबीबीएस, बीव्हीएससी, बीएससी नर्सिंग बेसिक तथा पोस्ट बेसिक, बी.फार्मा, एम फार्मा, डी फार्मा, डिप्लोमा इन मॉर्डन आफिस मेनेजमेंट, डिप्लोमा इन इंटीरियर डेकोरेशन एण्ड डिजाइन, डिप्लोमा इस कास्टयूम डिजाईन एण्ड ड्रेस मेकिंग, बीएड,डीएड, एमएड, के पाठ्यक्रमों में अध्ययन के लिए योजना का लाभ लिया जा सकता है।
यहां मिलेगी जानकारी
शिक्षा ऋण के संबंध में अधिक जानकारी के लिए संयुक्त जिला कार्यालय के कक्ष क्रमांक 70 कौशल विकास प्राधिकरण, रायपुर कार्यालय दूरभाष नंबर 0771-2331231 सम्पर्क और वेबसाइट http://www.cgdteraipur.cgstate.gov.in पर अवलोकन किया जा सकता है।
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